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घर खरीदारों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत घरों के साइज में बड़ा बदलाव किया है. मिडिल इनकम ग्रुप यानि MIG-I और MIG-II कैटेगरी में घरों का कार्पेट एरिया बढ़ा दिया गया है. MIG-I में एरिया 120 वर्गमीटर से बढ़ाकर 160 वर्गमीटर कर दिया गया है. वहीं, MIG-II में घरों का एरिया 150 वर्गमीटर से बढ़ाकर 200 वर्गमीटर कर दिया गया है. MIG-I में सालाना 6 से 12 लाख तक कमाने वाले वालों को और MIG-II में 12 से 18 लाख तक कमाने वालों को घर के लिए loan मिलता है.
Pradhan Mantri Awas yojana subsidy schemes
Breif Summary PM Gramin Awas Yojana 2020
योजना का नाम | प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना |
संबंधित विभाग | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
योजना आरंभ की तिथि | वर्ष 2015 |
ऑनलाइन आवेदन की तिथि | Available Now |
योजना का प्रकार | Central Govt. Scheme |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
लाभार्थी | SECC-2011 Beneficiary |
उद्देश्य | House For all |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmayg.nic.in/ |
Pradhan Mantri Awas Yojana Guidelines – ऐसे समझें
(1) नियमों के मुताबिक जिसकी आय 6 लाख से 12 लाख रुपए है वो MIG-1 कैटेगरी में आता है. वहीं 12 लाख से 18 लाख रुपए तक की आय वाले लोग एमआईजी 2 कैटेगरी में आते हैं.
(2) 20 साल के लोन पर MIG-1 को ब्याज में 4 फीसदी और MIG-2 को 3 फीसदी की सब्सिडी मिलती है.
(3) मतलब इसके तहत MIG-1 को 2.35 लाख रुपए और MIG-2 कैटेगरी को 2.3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी.
(4) ये सब्सिडी पहली बार घर खरीदने वालों को मिलती है.ये दूसरी बार है जब सरकार ने इस स्कीम के तहत कारपेट एरिया में बदलाव किया है.
(5) जनवरी 2017 के बाद अब तक करीब 1.68 लाख लोगों को 737 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल चुकी है.
(6) रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत मेट्रो शहरों में होम लोन की सीमा के लिए लिमिट 28 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए की है.
(7) दूसरे सेंटर पर इसे 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है. कंस्ट्रक्शन गतिविधी बढ़ने का सीधा असर सीमेंट, स्टील, मशीनरी और दूसरे सहयोगी सेक्टर्स पर पड़ेगा.
Pradhan Mantri Awas Yojana [PMAY{U}] के अंतर्गत संबंधित शहरी स्थाानीय निकायों द्वारा नि:शुल्कव Offline एवं online मांग सर्वेक्षण किया जाता है। पात्र लाभार्थियों द्वारा स्वरयं भी मंत्रालय की वेबसाईट के माध्यऑम से online registration किया जा सकता है । राज्यों /संघ राज्ये क्षेत्रों की सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी registration की सुविधा नाममात्र की लागत रूपये 25/- (वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त) पर उपलब्ध कराया जा रहा है l सर्व साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय ने Pradhan Mantri Awas Yojana(U) मिशन के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी निजी संस्थान अथवा व्यनक्ति को धनराशि एकत्र करने हेतु प्राधिकृत नहीं किया है । नागरिकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह होने के मामले में निम्नदलिखित संपर्क Number/Email ID पर Contact कर सकते हैं ।
Shri Raj Kumar Gautam
Ministry of Housing and Urban Affairs
दूरभाष –011-23060484, 011-23063285
ई-मेल: [email protected], [email protected]
How do I claim interest subsidy on my home loan?
if you apply under the LIG category. Under the MIG I category, you can claim a credit-linked subsidy of 4% on a home loan of up to Rs. 9 lakh. You can claim this subsidy if the home you buy has a carpet area of 160 sq.
How can I check my home loan subsidy?
Log on to the official website of the PMAY – www.pmaymis.gov.in. *Select the ‘Citizen Assessment’ option at the top. *Select the ‘Track Your Assessment’ status at the bottom of the menu. *Select one of the two options to track your application status.
How can I apply for PMAY online Gramin 2020?
To apply for PMAY scheme online, individuals need to follow these steps:
Step 1: Visit the PMAY official website at https://pmaymis.gov.in/.
Step 2: Enter your ‘Aadhaar’ or ‘Virtual ID’ and ‘Name as per Aadhaar’
Step 3: Click on the Disclaimer checkbox, enter the Captcha and click on the ‘Save’ button.